लखनऊ: डांसर सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आरोप तय, अब अगली सुनवाई 12 दिसंबर को

सत्यम मिश्रा

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Lucknow News: लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को नृत्य कलाकार सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप तय किए. अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने शुक्रवार को सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 406 (किसी के विश्वास का आपराधिक हनन) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किए हैं.

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आपको बता दें कि सपना के अलावा अन्य अभियुक्त भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे. जानकारी के मुताबिक एसीजेएम शांतनु त्यागी ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए आगामी 12 दिसंबर की तारीख तय की है.

गौरतलब है कि इस मामले में सब इंस्पेक्टर (उप निरीक्षक) फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार सपना और अन्य कलाकारों द्वारा 13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर से रात्रि 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये में ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट बेचा गया था.

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इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आई तो लोगों ने हंगामा कर दिया. प्राथमिकी के मुताबिक टिकट धारकों को टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए गए.

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