धनंजय सिंह को HC से मिली जमानत पर सजा पर रोक नहीं, श्रीकला का अब बदला जाएगा टिकट?

संतोष शर्मा

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Dhananjay Singh News: जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से शनिवार को फौरी तौर पर राहत मिली. मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को मिली सात साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. बता दें कि जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है.


क्या धनंजय अब लड़ पाएंगे चुनाव?

मालूम हो कि सजा पर रोक नहीं लगाने से धनंजय सिंह फिलहाल आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. बता दें कि कोर्ट ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में पिछले महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी.

 

 


गौरतलब है कि अपहरण के एक मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने धनंजय सिंह को बीती 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई थी.
इसके बाद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी. उन्होंने सजा पर रोक लगाए जाने और अंतिम फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल सियासी साजिश का शिकार हुआ है. बताते चलें कि धनंजय सिंह को सजा मिलने के बाद जौनपुर सीट से उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने टिकट दिया है.

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