फतेहपुर: रेप के बाद बच्ची की हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा

भाषा

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फतेहपुर जिले की एक पॉक्सो अदालत ने तीन साल की एक बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को मौत की सजा सुनाई है.

जिले के शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान ने दोषी ठहराए गए दिनेश पासवान (28) को सोमवार को मौत की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

उन्होंने बताया कि यह घटना खागा कस्बे में 15 अक्टूबर 2021 को घटित हुई थी. पुलिस ने महज सात दिन में (22 अक्टूबर को) आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने तीन महीने से भी कम समय में फैसला सुना दिया.

पॉक्सो अदालत बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण के लिए कानून (पॉक्सो) से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है.

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