बांदा: बच्चों को डराकर कुकर्म करने वाले हॉस्टल वार्डन को मिली करनी की सजा, 20 साल की कैद

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Banda News: यूपी के बांदा में एक स्कूल के हॉस्टल वार्डन को बच्चों से कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. कोर्ट ने साथ ही 29 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है. जुर्माना न अदा करने पर 6 माह की अधिक जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने इस केस का फैसला 5 सालों में दिया है. सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह ने मामले की पुष्टि की है.

बता दें कि बांदा के अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्र के पिता ने अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुत्र और उसका दोस्त के साथ हॉस्टल के वार्डन ने दुष्कर्म किया है.

अधिवक्ता कमल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अप्रैल 2017 में अतर्रा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके 10 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय एक दोस्त उसी थाना क्षेत्र इलाके के एक स्कूल के पढ़ाई करते थे और हॉस्टल में रहते हैं. हॉस्टल वार्डन ने उन्हें डरा धमकाकर रात में उनके साथ कुकर्म किया. पुलिस ने स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन के खिलाफ केस दर्ज किया था.

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विवेचना में हॉस्टल वार्डन को दोषी पाया गया और कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया, प्रबंधक और प्रिंसिपल को क्लीनचिट दे दी गयी.

अधिवक्ता ने आगे यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन की और से कोर्ट में 6 गवाह पेश किए गए. बुधवार को विशेष न्यायाधीश ने दोनो पक्षों की तमाम दलीलों की सुनवाई करने के बाद आरोपी हॉस्टल वार्डन को 20 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 29 हजार का जुर्माना लगाया है. इस मामले का फैसला 5 साल बाद आया है, बीच मे कोरोना पीरियड न होता तो ये ट्रायल में ही था, उसी समय फैसला आ जाता. कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है.

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