ज्ञानवापी: मुस्लिम पक्ष को रास्ता बता ओवैसी बोले- एक मस्जिद खो चुके, दूसरी नहीं खोना चाहते
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा.…
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वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा.…
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में गुरुवार को सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि 17 मई से पहले दोबारा सर्वे होगा. अदालत ने सर्वे का समय सुबह 8 से 12 बजे तक तय किया है. सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक सौंपनी होगी. कोर्ट के इस फैसले को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बताया है. उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा सर्वे कराने का आदेश संसद के 1991 एक्ट के खिलाफ है.
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बातचीत के दौरान ओवैसी ने कहा कि हम एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोना चाहते हैं. ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद की संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही है.
उन्होंने कहा, “मस्जिद की कमेटी और पर्सनल लॉ बोर्ड को तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में जाकर संसद के 1991 एक्ट का जिस तरह उल्लंघन हो रहा है, उसे रुकवाने की जरूरत है.”
ओवैसी ने यह तक कह दिया, “कल मैं पीएम के घर के नीचे मस्जिद कहूंगा, तो क्या कोर्ट मुझे वहां खोदेने देगा?”
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उन्होंने कहा, “यह देश संसद के 1991 एक्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से चलेगा या किसी मनचलों के विचारधारा पर चलेगा. यह तमाम लोग संघ परिवार से जुड़े हैं और ये इन्हीं का पूरा तमाशा है.”
बता दें कि यह मामला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी की निचली अदालत के फैसले पर रोक की मांग की गई है. अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से मांग की गई कि कम से कम मामले पर यथस्थिति बनाए रखने का आदेश जारी करे. इस पर चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि ‘अभी हमने पेपर नहीं देखा है. बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नही किया जा सकता.’
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वहीं मामले में अब शनिवार को सर्वे कमीशन और वीडियोग्राफी की कार्रवाई होगी. वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा ने इसकी जानकारी दी है.
(ऊपर दिए गए वीडियो को क्लिक कर देखा जा सकता है.)
ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर नया शेड्यूल हुआ जारी, डीएम संग बैठक में हुआ ये फैसला
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