जंगीपुर से सपा विधायक वीरेंद्र यादव को क्यों मिली 15 दिन की सजा और लगा 200 रुपये जुर्माना?
Ghazipur News: सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक डा. वीरेंद्र यादव को एक पुराने मामले में दोषी…
ADVERTISEMENT
Ghazipur News: सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक डा. वीरेंद्र यादव को एक पुराने मामले में दोषी करार दिया. गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने विधायक को 15 दिन की सजा के साथ दो सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. सीजेएम शरद कुमार चौधरी ने विधायक को ये सजा आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनाई है.
आपको बता दें कि साल 2017 में विधायक डा. वीरेंद्र यादव के पिता और सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैलाश यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, जिसमें विधायक की माता किस्मतिया देवी विजयी हुईं थीं. उनके चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरेंद्र यादव पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था.
विधायक के वकील ने ये बताया
विधायक वीरेंद्र यादव के वकील राजीव मोहन ने बताया कि इस मामले का ट्रायल चल रहा था जिसमें आईपीसी की धारा 188 के तहत 15 दिन के साधारण कारावास और 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सीजेएम कोर्ट से सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष इस बात को साबित करने में असफल रहा है कि उस समय आचार संहिता लागू थी, इसलिए अब हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 20 हजार के निजी बॉन्ड और दो जमानतदारों की जमानत पर विधायक को रिहा कर दिया है, क्योंकि सीआरपीसी के नियमानुसार अपील करने के लिये 60 दिनों का समय दिया जाता है. वहीं विधायक बीरेंद्र यादव ने कहा कि हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं और इसकी अपील हाई कोर्ट में करेंगे. आपको बताते चलें कि कोर्ट ने जब विधायक के खिलाफ फैसला सुनाया तो उन्हें जमानत मिलने तक कोर्ट कस्टडी में रहना पड़ा, लेकिन थोड़े ही देर में सपा विधायक को जमानत मिल गई और वे रिहा होकर चले गए.
ADVERTISEMENT