दूल्हा कहीं से भी हो, दुल्हन UP की होनी चाहिए, सामूहिक विवाह योजना में शादी की हैं ये शर्ते
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि सामूहिक विवाह योजना में लड़की यानी दुल्हन, उत्तर प्रदेश की ही होनी चाहिए. अगर…
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UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि सामूहिक विवाह योजना में लड़की यानी दुल्हन, उत्तर प्रदेश की ही होनी चाहिए. अगर किसी अन्य राज्य की दुल्हन होगी, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी के साथ सरकार ने ये भी बता दिया है कि वर यानी लड़का देश के किसी भी राज्य और जिले का हो सकता है.
इसी के साथ इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को अब कुछ बदलावों से भी गुजरना होगा. मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के लिए पहले वधू को आधार कार्ड से मूलनिवास होने का अपना ब्यौरा वेबसाइट पर भरना होगा. इसके बाद ही आवेदन करने का विकल्प खुलेगा.
क्या है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ वह परिवार ले सकते हैं, जिनकी सालाना आय दो लाख रुपये तक है. इस योजना के तहत कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपया नगद भेजे जाते हैं, जबकि 10 हजार रुपया विवाह के दिन उपहार और सामग्री के लिए दिए जाते हैं. कुल मिलाकर करीब 51 हजार की मदद नव जोड़े को सरकार की तरफ से दी जाती है.
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मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार विभाग के पोर्टल पर 28 अगस्त तक आवेदन लिए जा रहे हैं. इसी के साथ इसके नियमों में भी बदलाव हो गया है. अब वधू यानी कन्या का यूपी की निवासी होना जरूरी है. इसके लिए लड़की को cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर अपनी उम्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा.
इस साल 1 लाख 10 हजार जोड़ों की शादी का प्रस्ताव रखा गया
बता दें कि इस साल एक लाख दस हजार जोड़ो की शादी का प्रस्ताव रखा गया है. इस योजना के तहत पहले ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे. मगर उसमें कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे. इसलिए अब आवेदन को ऑनलाइन कर दिया गया है. अब वधू यानी लड़की यूपी की नागरिक होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
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