सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रामपुर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना अगले आदेश तक रोकी गई

शिल्पी सेन

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अधिसूचना अगले आदेश तक रोक दी गई है. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है.

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट याचिका संख्या Dy.No. 33580/2022 आजम खान (सपा नेता) वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक 9 नवंबर, 2022 को हुई सुनवाई में दिए गए निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में दिनांक 10 नवंबर, 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न करने का निर्णय लिया गया है.

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बता दें कि सपा नेता आजम खान ने नफरत भरा भाषण देने के मामले में खुद को मिली तीन साल की सजा को रामपुर जिला और सत्र अदालत में बुधवार को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की.

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष सत्र अदालत को आजम खान की अपील पर गुरुवार को फैसला करने के निर्देश दिया.

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अपील में आजम ने खुद को मिली सजा पर रोक लगाने का आदेश देने का आग्रह किया है ताकि उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल की जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह रामपुर सदर सीट के उपचुनाव के लिए 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं करे.

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को अपनी सजा पर रोक लगाने की सपा नेता की अपील पर गुरुवार को सुनवाई कर फैसला करने का निर्देश दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग आजम की अपील पर सत्र अदालत का फैसला आने के बाद 11 नवंबर या उसके बाद उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है.

गौरतलब है कि रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने पिछली 27 अक्टूबर को आजम को वर्ष 2019 में नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई थी.

यह फैसला होने के फौरन बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी और विधानसभा सचिवालय ने रामपुर सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया था.

चुनाव आयोग ने हाल ही में रामपुर सदर विधानसभा सीट के उपचुनाव का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है. इसके तहत इस सीट के उपचुनाव के लिए आगामी पांच दिसंबर को मतदान होगा. जानकारी के मुताबिक, आयोग की तरफ से 10 नवंबर को उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने थी.

वहीं आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि रामपुर जिला एवं सत्र अदालत ने खान की अपील मंजूर करते हुए उन्हें 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत दे दी है.

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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