माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को लगा एक और झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

संतोष शर्मा

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Uttar Pradesh News : माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. वहीं लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले में अब्बास अंसारी की अपराध से मुक्त करने की याचिका खारिज कर दिया है. वहीं निष्क्रांत संपत्ति पर दस्तावेजों में हेरा फेरी कर कब्जा करने के मामले में मुअब्बास अंसारी पर अब 2 दिसंबर को आरोप तय होंगे.

अब्बास अंसारी को लगा एक और झटका

बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने कासगंज जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की याचिका को खारिज किया. वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी और इसी दिन अब्बास अंसारी पर आरोप तय होंगे. वहीं आरोप तय होने के दौरान अब्बास अंसारी को कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया गया है. बता दें कि 27 अगस्त 2020 को जियामऊ के लेखपाल सुरजन लाल ने हजरतगंज कोतवाली में निष्क्रांत संपत्ति को कूट रचित दस्तावेजों के सहारे अब्बास अंसारी उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी के नाम कर लिया था.

अधिशासी अभियंता की फर्जी एनओसी लेकर मकान बनवाने के लिए नक्शा भी पास करवाया गया था. इसी मामले में हजरतगंज कोतवाली मेंअब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी पर एफआईआर दर्ज हुई थी.

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