भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामले में सात आतंकियों को मिली फांसी, NIA कोर्ट का फैसला

आशीष श्रीवास्तव

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Lucknow News: लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन बम ब्लास्ट मामले के आठ दोषियों को सजा सुना दी. कोर्ट ने सात को फांसी की सजा और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई. बता दें कि आतंकियों पर सजा तय करने के लिए मंगलवार को उन्हें एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था हालांकि आतंकियों को सोमवार को सजा सुननी थी, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था.

सात आतंकियों को मिली फांसी

जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के मो. फैसल, गौस मो. खान, मो. अजहर, अतीक मुज्जफर, मो. दानिश, मो. सिय्याद मीर हुसैन, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को फांसी दी गई है जबकि मो. आतिफ को आजीवन कारावास दिया गया है . सजा के सभी बिंदुओं पर बहस के बाद कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सजा की तारीख तय की थी. इसी के मद्देनजर मंगलवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी को फांसी, उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई.

भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट मामला

7 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर के पास सुबह 9:38 बजे जबड़ी रेलवे स्टेशन पर भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में 9 लोग घायल हो गए थे. इस पूरे मामले की जांच को केंद्र सरकार ने एनआईए को सौंप दी थी. एनआईए ने लखनऊ एनआईए कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी. वैसे मामले का खुलासा एटीएस ने किया था, जिसके बाद जांच एनआईए को सौंप की दी गई थी. एटीएस ने जांच के दौरान लखनऊ में एनकाउंटर में एक आतंकी लखनऊ में सैफुल्ला नाम के एक शख्स को मार गिराया था.

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