मथुरा शाही ईदगाह के वैज्ञानिक सर्वे संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

संजय शर्मा

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मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण संबंधी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने जिला अदालत को दाखिल अर्जी पर 4 महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है. अब देखना ये है कि जिला अदालत मामले पर क्या फैसला लेती है. गौरतलब है कि भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने गत वर्ष मथुरा की जिला अदालत में अर्जी देकर शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने की मांग की थी.

काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में हुए वीडियोग्रॉफी सर्वे की तर्ज पर मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान विवाद की सचाई जानने के लिए सर्वेक्षण कराने संबंधी दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को निचली अदालत को आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की एकल पीठ के आदेश के मुताबिक मथुरा जिला अदालत को कहा गया है कि वकील मनीष यादव की ओर से दायर सर्वेक्षण करने संबंधी याचिका को चार महीने में निपटाया जाए.

मनीष यादव ने पिछले साल मथुरा जिला अदालत में ये याचिका दाखिल की थी.सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो इसकी मांग को लेकर यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी. अर्जी के माध्यम से हाईकोर्ट से इस मामले में दखल दिए जाने की अपील की गई थी. अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत से आख्या मांगी थी.

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इस मामले से जुड़े वकील हर्षित अग्रवाल के मुताबिक हाईकोर्ट ने चार महीने की समय सीमा निर्धारित कर याचिका का निस्तारण करने को कहा है. भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव ने ने बताया कि उन्होंने पिछले वर्ष जिला अदालत में याचिका दाखिल कर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बनी ईदगाह का वीडियो सर्वे कराने का आदेश जारी करने की गुहार लगाई थी.

उनकी दलील है कि श्रीकेशव देव टीले पर बने मंदिर को ध्वस्त कर बनाई शाही ईदगाह परिसर में पुरानी शिलाकृतियां, शिलालेख और वहां पहले मंदिर होने के अन्य कई सबूत मौजूद हैं. जल्दी जीपीआरएस सर्वे, वीडियोग्राफी सर्वे और अन्य वैज्ञानिक विधियों से सर्वेक्षण करने की बात याचिका में की गई है.

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