समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजम खान (Azam Khan) की गिरफ्तारी की पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने रोक लगा दी है. रामपुर के अजीम नगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. बता दें कि आजम खान पर रामपुर नगर पालिका की जेसीबी चोरी का आरोप है.
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बता दें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. वहीं कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी पर स्टे देते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है.
बता दें कि कुछ दिनों पहले रामपुर के मौलाना जौहर अली विश्विद्यालय में जेसीबी से खुदाई के दौरान नगर पालिका की जेसीबी मिली थी. इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत सात लोगों के खिलाफ शिकायत पर सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.
गौरतलब है कि मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में एक ट्रस्ट द्वारा की गई थी और खान इस निजी विश्वविद्यालय के चांसलर हैं.
गौरतलब है कि न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सभी 77 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को भरी अदालत में अपना फैसला सुनाया.
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