मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, वाराणसी की MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाई सजा

रोशन जायसवाल

13 Mar 2024 (अपडेटेड: 13 Mar 2024, 03:21 PM)

उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है.

मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.

मुख्तार अंसारी की फाइल फोटो.

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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी (Mafia Mukhtar Ansari) को आज आर्म्स एक्ट (Arms Act) के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है. वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्ताप अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था. इसी मामले में आज कोर्ट मुख्तार अंसारी की सजा सुनाई है.

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बता दें कि मुख्तार अंसारी को अब कुल 7 मामलो में सजा सुनाई जा चुकी है. नंद किशोर रूघता हत्याकांड के बाद आर्म्स एक्ट के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.  

इस मामले में हुई सजा

गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी ने 10 जून, 1987 को दोनाली बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए गाजीपुर के डीएम ऑफिस में आवेदन किया था. बता दें कि इसके बाद गाजीपुर के तत्कालीन डीएम और एसपी के फर्जी साइन के बाद इस लाइसेंस को प्राप्त कर लिया गया था. आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत पांच नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.  जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक गौरीशंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 1997 में अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया गया. 

कोर्ट ने पहले दिया था दोषी

वहीं इस मामले में  वाराणसी की MP MLA Court ने सुनवाई के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा में धारा 428, 467, 468,  120 बी और 30 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. वहीं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में दोषमुक्त कर दिया था.
 

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