किसी की विदेश में हो गई मौत तो हवाई जहाज से कैसे लाते हैं डेड बॉडी?

25 Dec 2024

विदेश में किसी की मौत होने पर उसकी डेड बॉडी को हवाई जहाज से भारत लाने की प्रक्रिया में कई कानूनी और प्रशासनिक स्टेप्स शामिल हैं.

Credit:AI

विदेश में मौत होने पर सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है. मृतक के परिवार को स्थानीय और भारतीय दूतावास से आवश्यक अनुमतियां और प्रमाणपत्र जैसे डेथ सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है.

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इसके बाद शव को संरक्षित करने के लिए एम्बैमिंग की प्रक्रिया की जाती है ताकि यात्रा के दौरान कोई समस्या न हो. शव को एक विशेष कफन या एयरटाइट मैटल कंटेनर में रखा जाता है जो हवाई यात्रा के अनुकूल हो.

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परिवार अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई करने वाली एयरलाइन का चयन करता है जो मृत शरीर को ले जाने की सेवा प्रदान करती है. शव को कार्गो के रूप में बुक किया जाता है न कि यात्री के रूप में, जिसमें अतिरिक्त शुल्क लग सकता है.

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शव आमतौर पर हवाई जहाज के कार्गो होल्ड में रखा जाता है, जो ठंडा और विशेष रूप से डिजाइन किया गया होता है मानव शवों के लिए. भारत पहुंचने पर शव को कस्टम क्लियरेंस से गुजरना पड़ता है जहां फिर से दस्तावेजों की जांच होती है.

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शव को कस्टम क्लियरेंस के बाद परिवार को सौंपा जाता है जो अंतिम संस्कार की तैयारी करता है. भारत में कुछ एयरपोर्ट पर विशेष मोर्चरी सेवाएं होती हैं जो मृत शरीर को अस्थायी रूप से रखती हैं जब तक कि परिवार उसे उठा न ले.

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