SP के कार्यक्रम में जुटी भीड़, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज

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उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम और सेवायोजन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई विधायकों के शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (एसपी) में शामिल होने वाले कार्यक्रम में भारी संख्या में जुटी भीड़ की ओर से कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग के निर्देश पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

लखनऊ के पुलिस आयुक्त डी के ठाकुर ने बताया कि एसपी कार्यालय में कोविड उल्लंघन के मामले में गौतमपल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देखा गया, जिनमें अधिकतर बिना मास्क पहने हुए थे.

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया, ”जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की एक टीम वहां गई थी, प्रथम दृष्टया कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन हुआ और इसकी जांच की गई और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है.”

मामले में कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कहा, ”कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है.”

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यह प्राथमिकी आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 341 के तहत दर्ज की गई है. इसके अलावा इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 और महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 3 भी लगाई गई है.

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बता दें कि चुनाव आयोग ने कोविड-19 मामलों में लगातार बढ़ोतरी का हवाला देते हुए पांच चुनावी राज्यों में 15 जनवरी तक सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है.

आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए 16-सूत्रीय दिशा निर्देशों को सूचीबद्ध करते हुए सार्वजनिक रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और घर-घर प्रचार के लिए प्रचारकों की टीम की संख्या उम्मीदवारों समेत पांच तक सीमित कर दिया.

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(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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