UP चुनाव: EC ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल-ओपिनियन पोल दिखाने पर लगाई रोक

शिल्पी सेन

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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने 10 फरवरी के शाम 7 बजे से लेकर सात मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल पर बैन लगाने की घोषणा की है.

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है, ‘फरवरी 10 सुबह 7 बजे से सात मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक के बीच की अवधि के दौरान चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करना और प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.’

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा.

उन्होंने बताया कि जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

निर्वाचन आयोग के आला अधिकारियों के मुताबिक, मतदान केंद्रों में मतदान समाप्ति से पहले नियत 48 घंटे के साइलेंस पीरियड के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया में किसी भी तरह के ओपिनियन पोल पर भी रोक रहेगी.

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