लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: कल हो सकती है आशीष मिश्रा की रिहाई

संतोष शर्मा

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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत में दो धाराओं के न लिखे जाने से अटकी रिहाई अब मंगलवार को हो सकती है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 302 और 120 B जोड़ने का आर्डर दे दिया है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते गुरुवार, 10 फरवरी को जमानत दे दी थी. जमानत मिलने के बाद कहा गया कि आशीष मिश्रा, रिहाई की कागजी कार्रवाई पूरी होते ही लखीमपुर जेल से रिहा हो जाएंगे. मगर आशीष मिश्रा अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पाए. इसकी वजह यह थी कि आशीष के बेल आर्डर में दो धाराएं नहीं लिखी गई थीं.

दरअसल लखीमपुर पुलिस ने आशीष मिश्रा पर क्राइम नंबर 219/21 पर FIR दर्ज की. पुलिस ने विवेचना के दौरान जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आईपीसी की धारा 147,148, 149, 302, 307, 326, 34, 427, और 120 B के साथ 3/25, 5/27 व 39 आर्म्स एक्ट थीं.

आशीष के बेल ऑर्डर में 302 और 120 B धाराएं नहीं लिखी थीं. दरअसल नियम है कि आरोपी जिन-जिन धाराओं में जेल में बंद होगा उन सभी धाराओं में जमानत मिलने के बाद ही उसकी रिहाई होगी. यही वजह है कि आशीष मिश्रा के वकील को हाई कोर्ट में बेल आर्डर की करेक्शन एप्लिकेशन डालनी पड़ी. शुक्रवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में करेक्शन एप्लिकेशन डाली गई. सोमवार को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर मे आईपीसी 302 और 120 B को जोड़ दिया जाए.

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इस संबंध में हाई कोर्ट में आशीष मिश्रा के के अधिवक्ता प्रभु रंजन त्रिपाठी कहते हैं कि यह टाइपिंग की गलती थी, जिसको दूर कर लिया गया है. उन्होंने बताया, ”अब लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां बेल बॉन्ड और जमानतदारों के कागजों को दाखिल किया जाएगा. जिनका वेरिफिकेशन होगा और तब जिला जज रिहाई का आदेश जारी करेंगे.”

जिला जज से रिहाई का आदेश मिलने के बाद ही आशीष मिश्रा का रिहाई आदेश लखीमपुर जेल भेजा जाएगा और उसके बाद ही आशीष मिश्रा रिहा होंगे. माना जा रहा है कि इस कागजी कार्रवाई को पूरा होने में मंगलवार तक का वक्त लगेगा और मंगलवार शाम तक आशीष मिश्रा रिहा हो सकते हैं.

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