गाजियाबाद: मांस की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर पलटा नगर निगम, अब ये कहा

मयंक गौड़

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गाजियाबाद में नवरात्रि के दौरान खुले में मांस की ब्रिकी पर रोक लगाने के आदेश को लेकर अब नगर निगम ने यूटर्न ले लिया है.

गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा ने संशोधित आदेश जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका पालन कराया जाए.

मेयर आशा शर्मा ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथलेश कुमार सिंह और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर को इस संबंध में एक पत्र लिखा है.

उन्होंने पत्र में लिखा है, “मेरे द्वारा आपको दिनांक 02.04.2022 से 10.04. 2022 तक नौ दिवसीय नवरात्र में मीट मांस की दुकानों को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए गए थे. उक्त आदेश को संशोधित करते हुए आप को निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो निर्देश दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित कराएं.”

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वहीं खाद्य और फूड अधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि सिर्फ उन्हीं दुकानों को बंद किया जाएगा, जहां नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और खुले में नियमों को अनदेखा कर बेचा जा रहा है. हालांकि, जो भी दुकानें नियमों के पालन के साथ खोलना चाहती हैं उस पर खोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है.

इस मामले में नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि यह आदेश अर्बन लोकल बॉडी की तरफ से जारी किया गया है, इसकी मंशा यह है कि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और जो मीट खुले में बिक रहा है वह धार्मिक स्थलों के आसपास न बिके.

बता दें कि इससे पहले शनिवार को मेयर आशा शर्मा ने कहा था कि नवरात्रि के दौरान महानगर में खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.

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वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद के जिलाधिकारी आरके सिंह ने बताया था कि सिर्फ लाइसेंसधारक मांस विक्रेता ही साफ-सफाई के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी ढकी हुई दुकानों में मांस बेच सकेंगे. कोई भी विक्रेता जानवरों का अपशिष्ट खुले में नहीं फेंकेगा.

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