मायावती सरकार में राजा भैया पर दर्ज हुआ था अपहरण का केस, मामले में अब कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

संतोष शर्मा

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Raja Bhaiya News: उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में शुमार जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए एक खुशखबरी सामने आई है. बता दें कि कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत मिल गई है. करीब 14 साल पुराने मामले में राजा भैया को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्दोष करार दिया है. दरअसल, मायावती सरकार में दर्ज मुकदमे में राजा भैया को बरी कर दिया गया है.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि यह मामला साल 2011 का है. राजा भैया के खिलाफ मुकदमा बसपा नेता मनोज शुक्ल ने दर्ज कराया था. जानकारी के मुताबिक,  2011 में प्रतापगढ़ के बाबागंज के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीडीसी सदस्य के अपहरण और कोतवाली के पास फायरिंग के मामले में राजा भैया के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 

 

 

बसपा नेता मनोज शुक्ला ने तत्कालीन कौशांबी सांसद शैलेंद्र, एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह, कुंडा विधायक राजा भैया, बाबागंज के विधायक विनोद सरोज समेत 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें अपहरण, लूट समेत कई गंभीर धाराएं शामिल थीं. 

14 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही थी और आखिरकार शुक्रवार यानी 1 मार्च को फैसला आया. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद सभी 18 आरोपियों को निर्दोष करार दिया. इस फैसले को राजा भैया के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है. 

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