संभल : काला था पति तो पत्नी बनी कातिल, पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal News) की जिला अदालत ने हत्यारन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के…
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Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के संभल (Sambhal News) की जिला अदालत ने हत्यारन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ इस महिला पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. केस डायरी के मुताबिक आरोपी महिला गोरी थी, लेकिन उसका पति काला था. इस बात को लेकर वह अपने पति से नफरत करती थी. इसी वजह से 15 अप्रैल 2019 को उसने सोते समय पति के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी. कोर्ट के फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को जेल भेज दिया है. वही दूसरी तरफ मृतक के भाई ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है.
2019 में हुई थी वारदात
दरअसल, साल 2019 में 15 अप्रैल को कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के बिचैटा गांव के निवासी 25 वर्षीय सत्यवीर सिंह को तेल डालकर जिंदा जलाकर हत्या करने की घटना सामने आई थी. मृतक के भाई हरवीर सिंह ने उसकी पत्नी प्रेमश्री पर ही जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया था और रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
पति के सांवले रंग की वजह से पत्नी ने कर दी हत्या
युवक की हत्या के पीछे परिजनों का आरोप था शादी के बाद से ही प्रेमश्री अपने पति सत्यवीर का सावला रंग होने की वजह से अक्सर तानेबाजी करती थी और काला कलूटा भी कहा करती थी. मृतक युवक के परिजन के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल पूरी की तो संभल जिले के चंदौसी में स्थित कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू हुआ.
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अब अदालत ने सुनाई ये सजा
मृतक के भाई हरवीर सिंह ने अदालत को बताया था कि प्रेम उसके पति पर जातिसूचक टिप्पणियां करती थी, जिसके कारण उनके बीच अक्सर बहस होती थी. सैनी ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने 4 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोमवार को उन्होंने प्रेम को दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं मृतक के पिता महेंद्र सिंह ने कहा कि, ‘इस लड़की ने मेरे बेटे पर तेल डालकर जिंदा जलाकर मार दिया था. मेरा बेटा सांवला था और वह गोरी थी. अब कोर्ट से जो सजा हुई है हम उससे संतुष्ट हैं और ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए.’
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