नोएडा: प्रदूषण बोर्ड ने जीआरएपी के उल्लंघन को लेकर इन कंपनियों पर लगाया लाखों का जुर्माना

भाषा

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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) का उल्लंघन करने को लेकर विभिन्न कंपनियों, प्रतिष्ठानों एवं बिल्डर पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया. प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा विश्वविद्यालय, महागुन इंडिया बिल्डर और निर्माण सामग्री के कई आपूर्तिकर्ताओं पर जुर्माना लगाया गया है.

प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि शारदा विश्वविद्यालय पर जीआरएपी के उल्लंघन के मामले में पांच लाख रुपये और महागुन इंडिया बिल्डर पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.

अधिकार ने बताया कि ईकोटेक-3 के महिला उद्यमी पार्क में भूखंड संख्या -33 सी पर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी और इस मामले में एक कंपनी मालिक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने बताया कि जीआरएपी के उल्लंघन के मामले में औद्योगिक क्षेत्र साइट-5 में सविता खुराना कंपनी पर 50 हजार रुपए, नॉलेज पार्क- 3 में सुबे राम भड़ाना के संयंत्र पर 50 हजार रुपए और शर्मा मार्केट बालाजी बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर एवं लवली बिल्डिंग मैटेरियल सप्लायर पर 30-30 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है.

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बता दें कि दिवाली की आतिशबाजी के बाद यूपी के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ा है. दिवाली के बाद आपको बता दें कि फिलहाल नोएडा का AQI 246, ग्रेटर नोएडा का 196 और गाजियाबाद का 262 दर्ज किया गया था. आपको बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 और 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 और 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’ श्रेणी में माना जाता है.

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