सुपरटेक ट्विन टावर: सुप्रीम कोर्ट ने 15 घर खरीदारों को राशि वापस करने का दिया निर्देश

भाषा

ADVERTISEMENT

UPTAK
social share
google news

Noida News: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि नोएडा में सुपरटेक के ध्वस्त किए गए ट्विन टावर के 15 घर खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) द्वारा जमा किए गए एक करोड़ रुपये में से आनुपातिक आधार पर राशि वापस कर दी जाएगी.

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने निर्देश दिया कि आईआरपी द्वारा 8 दिसंबर तक एक करोड़ रुपये और जमा किए जाएं तथा 15 घर खरीदारों को वितरित किए जाएं. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर के लिए तय की.

शीर्ष अदालत पिछले साल के अदालत के आदेश के अनुसार घर खरीदारों द्वारा धन वापसी का अनुरोध करने वाली अवमानना ​​याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

गौरतलब है कि 26 अगस्त को शीर्ष अदालत ने ढहाए गए ट्विन टावर के घर खरीदारों को आश्वासन दिया था कि उन्हें बिल्डर के पास जमा की गई पूरी राशि वापस कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

ट्विन टावर का मलबा हटाने का काम 28 नवंबर तक पूरा कर लिया जाए: नोएडा प्राधिकरण

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT