UP PCS 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी होने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

पंकज श्रीवास्तव

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UP High Court News: यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे निरस्त करने के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है. चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने माना है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी किया गया रिजल्ट पूरी तरह सही था और कमीशन ने आरक्षण नियमों का पूरी तरह से पालन किया था.

आपको बता दें कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला रद्द होने के बाद अब कमीशन फाइनल रिजल्ट को जारी कर सकेगा. यूपीपीसीएस 2021 की परीक्षा इंटरव्यू भी खत्म हो चुके हैं और अंतिम नतीजे हाईकोर्ट में केस पेंडिंग होने की वजह से रोके गए थे. 

गौरतलब है कि इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 6 सितंबर को ही अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. दरअसल, कमीशन ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान आयोग ने दलील दी थी कि कानून के मुताबिक ही पूर्व सैनिकों को आरक्षण दिया गया है. बता दें कि सिंगल बेंच ने पीसीएस-2021 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी का लाभ न दिए जाने पर रद्द कर दिया था.

बताते चलें कि जूनियर वॉरंट ऑफिसर सतीश चंद्र शुक्ला और तीन अन्य ने याचिका दाखिल कर पीसीएस-2021 की घोषित प्रारंभिक परीक्षा पणिाम को चुनौती दी थी. कहा गया था कि यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी होने के बावजूद पूर्व सैनिकों को इस भर्ती परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया. इसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई कर अपने आदेश में प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया था.

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