प्रभात हत्याकांड: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित

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Lucknow News: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को प्रभात गुप्‍ता हत्‍याकांड मामले में बरी किये जाने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्‍पतिवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अजय मिश्रा के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार और वादी के अपीलों पर अंतिम बहस के बाद फैसला सुरक्षित किया गया है.

मामले की सुनवाई जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की बेंच ने की है. न्‍यायमूर्ति रमेश सिन्‍हा और न्‍यायमूर्ति रेणु अग्रवाल ने शासकीय अधिवक्‍ता अरुणेन्‍द्र, वादी के वकील और टेनी के अधिवक्‍ता गोपाल चतुर्वेदी की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा.

गौरतलब है कि वर्ष 2000 में लखीमपुर खीरी जिले में 24 वर्षीय युवक प्रभात गुप्‍ता की हत्‍या कर दी गयी थी, इस मामले में टेनी तथा कुछ अन्‍य अभियुक्‍तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. सत्र अदालत ने वर्ष 2004 में सुबूतों के अभाव में टेनी तथा अन्‍य अभियुक्‍तों को बरी कर दिया था.राज्‍य सरकार ने अदालत के इस आदेश को 2004 में ही चुनौती दी थी. इसी तरह प्रभात के परिवार के राजीव गुप्‍ता ने भी पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी.

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बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुख्य पीठ को स्थानांतरित करने की केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की याचिका खारिज कर दिया था. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रभात हत्याकांड की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रही है. इलाहाबाद हाई कोर्ट से यह अपील खारिज होने के बाद अजय मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला दिया था.

भाषा इनपुट के साथ

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