पुलिस हिरासत में मौत का मामला: HC का आदेश- अल्ताफ के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम कराया जाए

भाषा

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में पुलिस हिरासत में मार गए अल्ताफ मियां के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम करने का निर्देश दिया. अल्ताफ के पिता चांद मियां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस दीपक वर्मा की पीठ ने एम्स द्वारा दूसरा पोस्टमॉर्टम का निर्देश दिया.

याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि इस चरण में याचिकाकर्ता के वकील ने अनुरोध किया है कि वह पुलिस हिरासत में मारे गए अल्ताफ मियां की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए एम्स दिल्ली द्वारा नए सिरे से पोस्टमार्टम कराए जाने का अनुरोध किया है.

अदालत ने कहा कि हम मृतक अल्ताफ के शव को कासगंज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में निकालने और उसे सीलकर तत्काल दिल्ली स्थित एम्स भेजकर दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने का निर्देश देते हैं, जहां दिल्ली एम्स के चिकित्सकों की टीम की उपस्थिति में पोस्टमॉर्टम किया जाएगा.

अदालत ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और शव की तस्वीर भी परीक्षण के विभिन्न चरणों में ली जाएगी और उसे संरक्षित रखा जाएगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, वीडियो फुटेज और फोटोग्राफ को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा.

गुरुवार के आदेश में अदालत ने कहा कि गुह पूरी कवायद आज से 10 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए. यह आदेश इसलिए पारित किया गया है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जो फोटोग्राफ पेश किए हैं उसमें मृतक अल्ताफ को पानी की एक पाइप से खुद को लटका हुआ दिखाया गया है, जोकि शौचालय से केवल तीन फुट ऊपर लगाया गया है.

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अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने अदालत से इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया.

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