मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास जेल से बाहर तो आएंगे लेकिन ये 3 काम नहीं कर पाएंगे

संजय शर्मा

Abbas Ansari News: माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अब्बास अंसारी अब जेल से बाहर आ सकेंगे.

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Abbas Ansari News: माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. अब्बास अंसारी अब जेल से बाहर आ सकेंगे. दरअसल, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला दिया. मगर, अंतरिम जमानत देने के साथ-साथ कोर्ट ने अब्बास अंसारी के सामने 3 शर्तें रखी हैं. तीनों को विस्तार से आगे खबर में आगे जानिए.

क्या हैं सुप्रीम कोर्ट की 3 शर्तें?

1. कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी अपने लखनऊ के आवास पर ही रहेंगे. 

2.  आदेश के अनुसार, अंसारी यूपी से बाहर नहीं जा सकेंगे. उन्हें सिर्फ उनकी विधानसभा (मऊ) में जाने की अनुमति दी गई है. 

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3. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब्बास अंसारी केस से जुड़े किसी मामले पर बयान नहीं देंगे.

कोर्ट में क्या हुआ?

अब्बास अंसारी की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, "मेरे खिलाफ दर्ज सभी मामलों में या तो मुझे जमानत मिल चुकी है या फिर चार्जशीट/आदेश को खारिज कर दिया गया है. अगर मैंने वास्तव में वह अपराध किए होते, जिनका आरोप लगाया जा रहा है, तो अदालतें बार-बार जमानत कैसे दे सकती थीं?" इस पर कोर्ट ने कहा, "जमानत देने का इससे कोई लेना-देना नहीं है." फिर अंसारी की ओर से कहा गया, "वे कह रहे हैं कि मैं चित्रकूट में गैंग चला रहा हूं, जबकि मैं 450 किलोमीटर दूर कासगंज की जेल में बंद हूं."

 वहीं कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने कहा, "उनका आचरण देखें. हो सकता है कि उन्हें अन्य मामलों में जमानत मिली हो, लेकिन यह मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज है. वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. 1-2 मुख्य गवाहों की अभी गवाही होनी बाकी है. उनका पूरा आचरण देखें, वे केवल यह तर्क देकर जमानत नहीं मांग सकते कि अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है." एएसजी ने कहा, "वह समाज के लिए एक खतरा हैं. कम से कम हमें मुख्य गवाहों से पूछताछ तो करने दें."    

 

 

इस पर कोर्ट ने कहा, "आप उन्हें कितने समय तक जेल में रखेंगे? हम आप पर जल्दबाजी करने का दबाव भी नहीं डालना चाहते कि आप एक महीने में जांच पूरी करें, क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है."

गौरतलब है कि अब्बास अंसारी सितंबर 2024 से इस मामले में हिरासत में थे. इस मामले में अब अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी. पुलिस अधिकारियों को अगली सुनवाई की तारीख तक उनके आचरण पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. 

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