ज्ञानवापी केस: अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, रिपोर्ट के लिए दी मोहलत

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ज्ञानवापी मामले सर्वे पूरा होने के दूसरे दिन यानी मंगलवार को कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है. इसके साथ ही अदालत में रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन की मोहलत भी मिल गई है. कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह अब रिपोर्ट जमा करेंगे. इधर मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है.

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में वाराणसी की सिविल कोर्ट में वकील कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिन का समय मांगा गया था. जिस पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था. शाम 4:30 बजे के करीब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया है.

ध्यान देने वाली बात है कि विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने एक अदालत में एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके सहयोग के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा और सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप सिंह कमीशन की कार्रवाई में विशेष रुचि नहीं ले रहे हैं.

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विशाल सिंह ने अदालत को बताया कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने निजी कैमरामैन आरपी सिंह को सर्वे की कार्रवाई की लिए रखा था जो मीडिया में जाकर तमाम बयानबाजी कर रहे थे.

न्यायालय ने कहा कि जब कोई अधिवक्ता एडवोकेट कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है. उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कमिशन की कार्यवाही का संपादन पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करे. कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान पब्लिक में नहीं देगा. अदालत ने माना कि अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा के द्वारा अपने पदीयय दायित्वों का निर्वहन अत्यंत गैर जिम्मेदारान ढंग से किया गया.

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