UP के सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को लेना है प्रमोशन तो करना होगा पहले ये काम

सत्यम मिश्रा

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UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने पदोन्नति को लेकर शासनादेश जारी किया है. इसमें राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत मानव संपदा पोर्टल पर आगामी 31 दिसंबर तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा अनिवार्य रूप से देना होगा, ताकि प्रमोशन पर विचार किया जा सके. साथ ही अगर किसी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी जिन पर प्रमोशन के नियम लागू होते हैं, उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण पोर्टल पर नहीं दिया तो उन्हें प्रोमोशन नहीं मिलेगा.

मिली जानकारी के अनुसार, आने वाले नए साल यानी 1 जनवरी 2024 को होने वाली बैठक के अलावा उसके बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठक में इस बात पर महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि प्रमोशन को लेकर जारी किए गए शासनादेश पर कितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने अमल किया है.

होल्ड पर रख दी जाएगी ये रिपोर्ट

साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि नए साल पर होने वाली बैठक में ब्योरा न देने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों का समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा और उनकी सकारात्मक रिपोर्ट जो प्रमोशन में अहम भूमिका निभा सकती है, उसको होल्ड पर रख दिया जाएगा. क्योंकि ऐसे कार्मिक जब तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक उनकी पदोन्नति के मामलों पर विचार ही नहीं किया जाएगा, चाहे वे प्रमोशन के कितने भी लायक हों.

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