बांदा: रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 14 साल की सजा, 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक कोर्ट ने रेप के आरोपी को 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 58 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही पॉक्सो एक्ट में भी इतनी ही सजा और इतना ही जुर्माना लगाया है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है. कोर्ट का यह फैसला 6 सालों बाद आया है. कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह ने मामले की पुष्टि की है.

मामला मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाना में केस दर्ज कराया था कि 3 नवंबर, 2016 की शाम हमारी नाबालिग बेटी के साथ एक युवक ने घर में घुसकर जबरन रेप किया है.

पुलिस ने गंभीर धाराओं सहित पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 6 गवाह भी पेश किए गए. तमाम दलीलों के बाद कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 58000 रुपये जुर्माना लगाया है. जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया. 

सरकारी अधिवक्ता कमल सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामला 3 नवंबर, 2016 का है. एक वादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि ‘मैं बांदा किसी काम से गया था. घर मे बुजुर्ग मां थी और बच्ची थी. उसी दौरान गांव का एक व्यक्ति शाम में कूदकर आ गया, तब ही उसने उसकी 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप किया. 2017 में केस का चार्ज बना और अब कोर्ट ने आरोपी को 14 साल की सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 376, पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में 14-14 वर्ष की सजा सुनाई है, जो एक साथ चलेगी. 58000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया है.

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