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आजम ने लगाई थी जेल में बेटे के साथ रहने की गुहार, रामपुर कोर्ट ने क्या कहा?

यूपी तक

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा के बाद रामपुर जिला जेल में रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. स्वास्थ्य समस्याओं और दर्ज मुकदमों को देखते हुए अदालत ने उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को भी उनके साथ ही रखने के निर्देश दिए.

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उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान की जेल में की गई मांगों को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं. आजम खान को 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात साल का सजा सुनाई गई है. सजा के बाद आजम खान ने अदालत में अर्जी देकर अनुरोध किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन पर 100 से अधिक मुकदमे लंबित हैं. इनमें से अधिकतर की सुनवाई रामपुर जिला अदालत में चल रही है. इसलिए उन्हें रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए. उन्होंने यह भी अपील की कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी उनके साथ ही रखा जाए ताकि बीमारी की स्थिति में उन्हें एक मददगार मिल सके. बता दें कि अब्दुल्ला पर भी 45 मुकदमे दर्ज हैं.

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