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आजम ने लगाई थी जेल में बेटे के साथ रहने की गुहार, रामपुर कोर्ट ने क्या कहा?

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा के बाद रामपुर जिला जेल में रखने का कोर्ट ने आदेश दिया है. स्वास्थ्य समस्याओं और दर्ज मुकदमों को देखते हुए अदालत ने उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को भी उनके साथ ही रखने के निर्देश दिए.

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उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री आजम खान की जेल में की गई मांगों को लेकर नई जानकारियां सामने आई हैं. आजम खान को 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड रखने के मामले में सात साल का सजा सुनाई गई है. सजा के बाद आजम खान ने अदालत में अर्जी देकर अनुरोध किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन पर 100 से अधिक मुकदमे लंबित हैं. इनमें से अधिकतर की सुनवाई रामपुर जिला अदालत में चल रही है. इसलिए उन्हें रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए. उन्होंने यह भी अपील की कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी उनके साथ ही रखा जाए ताकि बीमारी की स्थिति में उन्हें एक मददगार मिल सके. बता दें कि अब्दुल्ला पर भी 45 मुकदमे दर्ज हैं.

बेटे संग रामपुर जेल में रखने का कोर्ट का आदेश

रामपुर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आजम खान को राहत भरा फैसला सुनाया.अदालत ने आदेश दिया कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर जिला जेल में ही रखा जाए, क्योंकि अधिकतर मामलों की सुनवाई यहीं होनी है. इसके अलावा कोर्ट ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना न्यायालय की अनुमति के दोनों को किसी अन्य जिले की जेल में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. 

इसके साथ ही, न्यायाधीश ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि आजम खान को सुपीरियर क्लास (क्लास-वन सुविधा) उपलब्ध कराई जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए समुचित मेडिकल सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएं. 

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घर के पास है जेल

अदालत के इस आदेश को आजम खान के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि रामपुर जिला जेल उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे आजम खान के लिए बेटे का साथ और बेहतर मेडिकल व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अदालत ने उनके राजनीतिक कद और बीमारी की गंभीरता को देखते हुए विशेष श्रेणी की जेल सुविधाएं देने के निर्देश दिए हैं.

पहले भी दो बार जेल जा चुके हैं आजम और अब्दुल्ला

यह पहला मौका नहीं है जब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जेल जाना पड़ा हो. पहली बार दोनों 27 महीने तक जेल में रहे थे. उस दौरान आजम खान सीतापुर जेल में, जबकि अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद थे. इसके बाद वे फिर से 23 महीने जेल में रहे थे.

हाल ही में जेल से बाहर आने के कुछ ही समय बाद दोबारा सजा सुनाए जाने के बाद अब पिता-पुत्र दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया है. इस बार अदालत के आदेशानुसार दोनों को रामपुर जिला जेल में रखा जाएगा. 

अदालत ने एक ओर जहां सजा की गंभीरता को बरकरार रखा, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य और कानूनी प्रक्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए. कोर्ट की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमों की सुनवाई सुचारू रूप से हो सके और आजम खान को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या न हो.

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