सांसदी बचाने के लिए मुख्तार के भाई अफजाल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, दाखिल की ये याचिका
Uttar Pradesh News: गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अफजाल अंसारी…
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Uttar Pradesh News: गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को कोर्ट द्वारा 29 अप्रैल 2023 को दोषी करार देने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी. अफजाल अंसारी को गाजीपुर विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर अधिनियम के तहत 4 साल की सजा सुनाई थी. वहीं अब मुख्तार के भाई अफजाल ने कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है.
अफजाल अंसारी को हुई थी सजा
बता दें कि अफजाल अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के दो दिन बाद ही उनकी सांसदी चली गई थी. लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर अफजाल अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी थी. कोर्ट ने सुनाई अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना लगाया गया है. गौरतलब है कि जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार, अगर किसी भी जन प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है, तो ऐसे में उसकी सदयस्ता रद्द हो जाती है.
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गैरतलब है कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से 5 बार अफजाल विधायक रहे हैं तो दो बार सांसद भी चुने गए हैं.अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था. केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था. इसी मामले में अफजाल के भाई और पूर्व विधायक मुख्तार को भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है.
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