बिजनौर: कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित

संजीव शर्मा

• 05:09 AM • 23 Mar 2022

बिजनौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है. आपको बता दें कि यह…

UPTAK
follow google news

बिजनौर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शेरबाज पठान को गुंडा एक्ट के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है. आपको बता दें कि यह आदेश मंगलवार देर रात पुलिस के मीडिया सेल की ओर से जारी किया गया. वहीं, शेरबाज पठान ने यूपी तक से कहा कि उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ें...

मिली जानकारी के अनुसार, शेरबाज पठान के खिलाफ गुंडा एक्ट मामले की सुनवाई काफी समय से एडीएम प्रशासन कोर्ट में चल रही थी. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, शेरबाज पठान काफी समय से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे थे, उसी के चलते 14 मार्च को यह आदेश जारी किया गया.

वहीं, शेरबाज पठान ने इसे एक पक्षीय कार्रवाई बताया. उन्होंने कहा कि मामले में 2017 में उनके पास एक नोटिस आया था, जिसमें तत्कालीन डीएम से बातचीत की गई थी और उन्होंने इसमें किसी तरह की कार्रवाई ना करने का आश्वासन दिया था. शेरबाज ने कहा कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी.

बिजनौर: निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के टैंक की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 3 मजदूर, 1 की मौत

    follow whatsapp
    Main news