बांदा: 12 साल तक जेल में सजा काटने के बाद आरोपी अब बेगुनाह करार, जानें क्या था पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला के कथित रेप और हत्या मामले में 12 साल से जेल में…

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उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की एक विशेष अदालत ने एक दलित महिला के कथित रेप और हत्या मामले में 12 साल से जेल में बंद आरोपी को सोमवार शाम दोष मुक्त कर दिया. मुख्य कानूनी अधिवक्ता मूलचंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

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उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2010 की सुबह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जाति की एक महिला का शव खेत से बरामद हुआ था, जिसके मृतका के पति चंद्र किशोर ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेप के बाद पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

कुशवाहा के मुताबिक, पुलिस ने जांच के दौरान बदौसा थाना क्षेत्र के पौहार गांव निवासी मुलायम सिंह नामक व्यक्ति को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था.

उन्होंने बताया कि सिंह पिछले 12 वर्षों से जेल में बंद है, क्योंकि जेल में उससे न तो कोई कभी मुलाकात करने पहुंचा, न ही किसी ने कभी जमानत के लिए उसकी पैरवी की.

कुशवाहा के अनुसार, “मुख्य कानूनी अधिवक्ता होने के नाते मैंने सिंह की पैरवी की और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सोमवार शाम सुनाए गए फैसले में आरोपी को दोष मुक्त कर दिया.”

उन्होंने कहा, “सिंह को अदालत ने निर्दोष करार दिया है. पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया था.”

कुशवाहा ने आरोप लगाया, “सिंह के मानवाधिकारों का हनन हुआ हुआ है. उसे इंसाफ दिलाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की जाएगी.”

(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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