फोटो: यूपी तक
अगर कोई बैंक 2000 रुपये का नोट बदलने या जमा करने से मना करता है, तो ऐसे में क्या करें?
Arrow
फोटो: यूपी तक
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का शुक्रवार को ऐलान किया.
Arrow
फोटो: यूपी तक
आपको बता दें कि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक जमा या बदले जा सकेंगे.
Arrow
फोटो: यूपी तक
ऐसे में अगर कोई भी बैंक 2000 रुपये के नोट जमा करने से मना कर देता है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है.
Arrow
फोटो: यूपी तक
RBI ने बताया है कि यदि कोई बैंक 2000 रुपये के नोट लेने से मना करता है तो ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बैंक में शिकायत करनी होगी.
Arrow
फोटो: यूपी तक
ऐसा करने पर बैंक को शिकायत के 30 दिन के अंदर जवाब देना होगा.
Arrow
हालांकि ऐसा नहीं होने पर ग्राहक अपनी शिकायत रिजर्व बैंक की इंटीग्रेटेड औमबड्समैन स्कीम, 2021 के तहत cms.rbi.org.in पर दर्ज कर सकता है.
Arrow
क्या आप ताजमहल के ये 3 बड़े राज जानते हैं?
अगली गैलरी:
यहां क्लिक कर विस्तार से देखें
Related Stories
उत्तर प्रदेश के इन जिलों में हैं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग
आगरा के इस 'व्यू पॉइंट' से अलग-अलग रंगों का दिखता है ताजमहल
जन्माष्टमी के दिन इस दिशा में रखें लड्डू गोपाल का झूला
रक्षा बंधन के दिन अक्षरा सिंह की तरह हों सजधजकर तैयार