आधार को पैन से लिंक कराने की 30 जून है लास्ट डेट, यहां जानें पूरा प्रोसेस
फोटो: यूपी तक
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना कराने वालों को लेकर जरूरी खबर सामने आई है.
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बता दें कि आज यानी 30 जून को आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से जरूर लिंक करवा लीजिए.
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दरअसल, आज के बाद भी कोई टैक्सपेयर पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन काम नहीं करेगा.
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इसके साथ ही टीडीएस कटौती उचित दर पर होगी और पेंडिंग टैक्स रिफंड पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा.
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अब आगे की स्लाइड्स में आसान शब्दों में समझिए आधार को पैन से लिंक करने का प्रोसेस.
स्टेप 1: भारत सरकार की आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं: https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
स्टेप 2: अगर आपने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकरण नहीं किया है, तो 'रजिस्टर योरसेल्फ' विकल्प पर क्लिक करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें. यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें.
स्टेप 3: लॉग इन करने के बाद, 'प्रोफाइल सेटिंग्स या 'माई प्रोफाइल' टैब ढूंढें और क्लिक करें. फिर ड्रॉपडाउन मेनू में, 'लिंक आधार' चुनें.
स्टेप 4: आपको एक नए पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा, जहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और अन्य आवश्यक विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि आदि देनी होगी.
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