वाराणसी: पालतू कुत्ता रखने वालों को नगर निगम में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, वरना होगी FIR

रोशन जायसवाल

ADVERTISEMENT

यूपी में बढ़ते कुत्तों के हमलों ने डाॅग लवर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है. एहतियात के तौर पर वाराणसी (Varanasi News) में भी डाॅग…

social share
google news

यूपी में बढ़ते कुत्तों के हमलों ने डाॅग लवर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है. एहतियात के तौर पर वाराणसी (Varanasi News) में भी डाॅग लवर्स के लिए नगर निगम से पंजीयन को अनिवार्य कर दिया गया है और ऐसा न करने वालों पर जहां पहले सिर्फ जुर्माना लगता था तो इस बार FIR भी दर्ज होगी और उनका पालतू कुत्ता भी नगर निगम जब्त कर लेगी. जानकर हैरानी होगी कि वाराणसी नगर के कुल 90 वार्डों में केवल 430 पालतू कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है.

फिलहाल एहतियात के तौर पर इस कदम को जरूरी माना जा रहा है कि वाराणसी नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि अब पालतू कुत्ता रखने वालों को नगर निगम से रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा. ऐसा न करने पर डाॅग लवर्स पर FIR की जाएगी. इस संबंध में नगर निगम की ओर से सख्त निर्देश भी दिए जा चुके हैं और अपर नगर आयुक्त सहित पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी को इसके लिए अभियान भी चलाने के निर्देश दिए जा चुके हैं.

वाराणसी नगर निगम के कुल 90 वार्ड्स में महज 430 लोगों ने ही अपना पंजीयन करा रखा है, जो काफी चिंताजनक भी है, जबकि शहर में हजारों की संख्या में कुत्तों को पाला जाता है.

इस बारे में और जानकारी देते हुए वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि कई जगहों से रिपोर्ट्स आई हैं कि कुत्तों का हमला बढ़ चुका है. इसको देखते हुए किसी अपरिचित कुत्तों के संपर्क में न आएं.

उन्होंने बताया कि कुत्तों के बंध्याकरण का काम भी नगर निगम कर रही है. पिछले कई महीनों से अभियान चल रहा है कि पालतू कुत्ते और बिल्ली का पंजीयन करा लें, लेकिन उसमें बहुत गति नहीं मिली है. कुल 430 डाॅग लवर्स ने ही पंजीयन कराया है. लेकिन अब कड़ी हिदायत जारी हुई है और टीम निकल रही है और बगैर पंजीयन के पाए जाने पर विधिक कार्रवाई भी होगी.

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

इस मामले से जुड़ी वीडियो रिपोर्ट को खबर की शुरुआत में शेयर किए गए Varanasi Tak के वीडियो पर क्लिक कर देखें.

कानपुर: पिटबुल और रॉटवीलर कुत्तों के पालने पर लगा प्रतिबंध, मालिकों पर ₹5 हजार का जुर्माना

ADVERTISEMENT

    Main news
    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT