‘COVID महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े मुकदमे हों खत्म’, CM योगी का गृह विभाग को निर्देश

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमे खत्म होने चाहिए. यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, “व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए कोविड महामारी एक्ट के उल्लंघन से जुड़े दर्ज मुकदमों को समाप्त किया जाना चाहिए. यूपी गृह विभाग द्वारा इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया की जाए.”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 अक्टूबर को अपने सरकारी आवास में कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की. बैठक में सीएम योगी ने बरसात के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए.

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी को बताया कि मौजूदा वक्त में 31 जनपदों में कोविड-19 का एक भी एक्टिव केस नहीं है, जबकि 21 जिलों में एक-एक एक्टिव केस शेष हैं. पिछले 24 घंटे में हुई 1,73,377 कोविड सैंपल की टेस्टिंग में 66 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि पिछले 24 घंटे में कुल 13 नए संक्रमित मरीज पाए गए और इसी अवधि में 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं. मौजूदा वक्त में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 159 रह गई है, अब तक 16,86,804 रोगी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं.

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, बैठक में सीएम योगी को यह भी बताया गया कि प्रदेश में अब तक 10,91,52,448 कोविड वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं. प्रदेश के 8.75 करोड़ लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है. यह टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी के 59 फीसदी से ज्यादा है. 2.16 करोड़ से अधिक लोगों ने टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है.

सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अक्टूबर को लखनऊ आगमन प्रस्तावित है, संबंधित कार्यक्रम के संबंध में सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं, कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों का कोविड आरटीपीसीआर कराया जाना सुनिश्चित करें.

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