लखीमपुर हिंसा: SIT की निगरानी कर रहे रिटायर्ड जज ने की आशीष की जमानत रद्द करने की सिफारिश
लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के मामले में यूपी सरकार को…
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लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन ने आशीष मिश्रा को दी गई जमानत के मामले में यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी है. उसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रही पीठ के पास भी आई है. सुप्रीम कोर्ट ने चिट्ठी पर यूपी सरकार से सोमवार तक जवाब मांगा है. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी सरकार का क्या रुख है?
सोमवार को अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन की चिट्ठी को राज्य सरकार और याचिकाकर्ता को देने को कहा है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा. सोमवार तक सभी पक्षों को एसआईटी की रिपोर्ट पर भी अपना जवाब दाखिल करना है. एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा था कि मिश्रा को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर इसे रद्द कराया जाना चाहिए.
आपको बता दें कि CJI ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि ‘ऐसा लग रहा है कि जांच की निगरानी करने वाले रिटायर्ड जज की रिपोर्ट आरोपी की बेल रद्द करने के पक्ष में हैं. आपकी क्या राय है?’ इस पर राज्य सरकार के वकील ने कहा कि ‘इस सम्बंध में हम सरकार से निर्देश लेकर ही बता सकते हैं.’
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याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, “या तो आरोपी की जमानत रद्द की जाए या हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय तथ्यों की अनदेखी की है.” बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई लखीमपुर खीरी हादसे की जांच कर रही रिटायर जज की कमेटी ने सिफारिश की है कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द किया जाना चाहिए.
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