लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका नामंजूर

भाषा

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लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा के मामले में आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को नामंजूर कर दिया.

मामले के विवेचना अधिकारी ने बताया कि आशीष उर्फ मोनू की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चिंताराम की अदालत ने नामंजूर कर दिया है.

उन्होंने बताया कि आशीष को नौ अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह 12 अक्टूबर से तीन दिन की पुलिस रिमांड पर हैं.

अधिकारी ने बताया कि अदालत ने मामले के एक अन्य अभियुक्त शेखर भारती की तीन दिन की पुलिस रिमांड भी मंजूर कर ली है. भारती को 12 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.

बता दें कि तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोग मारे गए थे. इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था.

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