मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देने का निर्देश: इलाहाबाद HC

पंकज श्रीवास्तव

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बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को जेल के अंदर और जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देने का निर्देश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के डीजीपी को दिया है. साथ ही कोर्ट ने मीडिया को विचाराधीन कैदी का इंटरव्यू लेने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया के विचाराधीन कैदियों के साक्षात्कार लेने के खिलाफ नहीं है,  लेकिन अभी हाल ही में विचाराधीन कैदियों की हत्या मीडियाकर्मियों के भेष में आए अपराधियों द्वारा की गई. हत्या की घटना को देखते हुए कैदी के सुरक्षा हित में यह प्रतिबंध लगाना पड़ा है. जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति केजे ठाकुर और न्यायमूर्ति शिवशंकर प्रसाद की खंडपीठ ने मुख्तार अंसारी की बीवी अफसान अंसारी की याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की. 

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याची ने जेल के अंदर और जेल के बाहर कोर्ट में पेशी के दौरान अपने शौहर मुख्तार अंसारी की हत्या किए जाने के खतरे की आशंका को लेकर हाई कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई. बता दें कि मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है.

डीएसपी मोहम्मदाबाद ने हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि पुलिस और जेल प्राधिकारी मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पूरी सावधानी बरत रहे हैं. जेल के भीतर और बाहर सुरक्षा उपाय किए गए हैं. मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में एक इंस्पेक्टर, दो सब इंस्पेक्टर, दो हेड कांस्टेबल, 8कांस्टेबल और दो ड्राइवर को तैनात किया गया है.

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एसपी गाजीपुर की रिपोर्ट के अनुसार मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कड़ी की गई है. बांदा जेल के अंदर 70 सीसीटीवी कैमरों से आईजी जेल और आईजी पुलिस लगातार निगरानी कर रहे हैं. अंसारी की अधिकतम सुरक्षा की गई है.

कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर संतोष जताया, लेकिन हाल ही में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या की घटना को देखते हुए डीजीपी को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को और कड़ी करने का निर्देश दिया है.

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