बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के केस में मिली बेल, क्या जेल से निकलेंगे?

संतोष शर्मा

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यूपी चुनाव की गहमागहमी के बीच बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में जमानत मिल गई है. 2010 में मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज केस में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जमानत दी है.

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया है. अपराध संख्या 891, साल 2010 एसटी नंबर 2/12 केस में मुख्तार अंसारी 9 सितंबर 2011 से लेकर अबतक जेल में बंद हैं.

हालांकि गैंगस्टर एक्ट में अधिकतम सजा 10 साल की है. ऐसे में मुख्तार 10 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. इसे देखते हुए ही एमपी/ एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

क्या जेल से बाहर आ पाएंगे मुख्तार अंसारी?

गैंगस्टर एक्ट के एक केस में जमानत मिलने के बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि क्या मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ पाएंगे. आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर अभी दो गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं. इसके अलावा कांग्रेस नेता अजय राय पर जानलेवा हमला, मन्ना सिंह हत्याकांड के गवाह की हत्या समेत तमाम केस भी अभी लंबित हैं.

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इन सारे मामलों में फैसला आना बाकी है. ऐसे में मुख्तार अंसारी को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा. आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ सदर सीट से विधायक हैं.

इस सीट से इस बार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है. अब्बास इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के टिकट पर मऊ सदर सीट से चुनावी मैदान उतरे हैं.

ऐसे में यह चर्चा भी जोरों पर है कि मुख्तार ने शायद अपनी सियायत को आगे बढ़ाने का जिम्मा इस बार बेटे को सौंपा है.

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