सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, ट्रायल कोर्ट तय करेगा शर्तें, अब आगे क्या?

संजय शर्मा

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है. हालांकि इसकी शर्तें ट्रायल कोर्ट में तय की जाएंगी और उन्हें सामान्य जमानत के लिए समुचित व सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी.

सक्षम अदालत से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आजम खान को 88 मामलों में पहले ही ज़मानत दे चुका है. गुरुवार को 89 वें मामले आज़म खान को अंतरिम जमानत दी गई है.

यूपी सरकार ने जमानत याचिका का किया था विरोध

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका का मंगलवार को विरोध किया था. साथ ही, उन्हें ‘‘भूमि कब्जा करने वाला’’ और ‘‘आदतन अपराधी’’ करार दिया था. सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस वी राजू ने न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ को बताया कि खान ने जमीन हड़पने के मामले में जांच अधिकारी को कथित रूप से धमकी दी थी.

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हालांकि आजम खान की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि चूंकि उनका मुवक्किल दो साल से जेल में है, तो वह किसी को कैसे धमकी दे सकता है. शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसपर गुरुवार को सुनाई के बाद अंतरिम जमानत दी गई है.

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