ज्ञानवापी: वजू के स्थान को 9 ताले लगाकर किया गया सील, सुरक्षा में रहेंगे CRPF के जवान

कुमार अभिषेक

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के अंदर वजूखाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जहां सर्वे के दौरान कथित शिवलिंग मिलने की बात कही गई थी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने वजू के स्थान पर 9 ताले लगाकर उसे सील कर लिया है.

कड़ी की गई वजूखाने की सुरक्षा

बता दें कि वजूखाने की सुरक्षा में सीआरपीएफ के दो जवानों की ड्यूटी, शिफ्ट के हिसाब से चौबीस घंटे लगी हुई है. यानी हर शिफ्ट में दो-दो जवान वहां मुस्तैदी से डटे रहेंगे, ताकि कथित शिवलिंग के उस स्थान को नुकसान ना पहुंचाया जा सके. वहीं, हर शिफ्ट में मंदिर सुरक्षा के प्रमुख डिप्टी एसपी रैंक के सुरक्षा अधिकारी और सीआरपीएफ के कमांडेंट औचक निरीक्षण करेंगे.

प्रशासन के मुताबिक, वजू के उस स्थान पर छोटा सरोवर है, उसे भी सील कर लिया गया है. क्योंकि यह इलाका पहले से लोहे के बेरिकेड और जालों से घिरा हुआ है.

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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

आपको बता दें कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि पक्षकारों के अधिकारों को संतुलित रखने की जरूरत है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नमाज अदा करने एवं अन्य धार्मिक रस्म निभाने में मुस्लिमों के अधिकारों में बाधा नहीं पड़े.

वहीं, शीर्ष न्यायालय ने दीवानी न्यायाधीश, वाराणसी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से मना कर दिया, जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े वाद की सुनवाई कर रहे हैं.

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