ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने दी सुनवाई की नई तारीख

रोशन जायसवाल

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ज्ञानवापी मामले को लेकर फासट ट्रैक कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट से कहा कि उन्हें वाद की कॉपी नहीं मिली है. मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये उनका राइट है कि उन्हें कॉपी मिले ताकि इस केस में आपत्ति दर्ज करा सकें. इस पर कोर्ट ने वादी पक्ष से कहा कि प्रतिवादी को कॉपी दी जाए.

इधर मामले में शाम 4 बजे कोर्ट ने सुनवाई की तरीख दे दी है. अब 8 जुलाई को मामले में आगे की सुनवाई होगी. सोमवार को किरण सिंह की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केवल 12 लोगों को कोर्ट के भीतर रहने की इजाजत दी थी.

गौरतलब है कि विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से पिछले हफ्ते ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक नया वाद सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दर्ज कराया गया था. इसमें कोर्ट ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे की अदालत में ट्रांसफर कर दिया.

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इस नए मुकदमे में मुख्य रूप से तीन मांग की गई थीं. पहली- संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित हो, दूसरी- आराजी संख्या 9130 ज्ञानवापी मस्जिद पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए और तीसरी- बाबा विशेश्वर की पूजा तत्काल ज्ञानवापी परिसर में शुरू की जाए.

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