हिंदू पक्ष के वकील से जानिए ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्यों टली सुनवाई

संजय शर्मा

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर तीन बजे तक मामले पर सुनवाई कर लेने तक वाराणसी में दीवानी अदालत से ज्ञानवापी मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाने को कहा और गुरुवार को सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के यूपी तक ने हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से खास बातचीत की है.

हिंदू पक्ष के वकील ने कहा,

“इस केस के अधिवक्ता हरिशंकर जैन साहब की तबीयत खराब थी, कल दोपहर ही वह डिस्चार्ज हुए हैं. वह सुप्रीम कोर्ट के सामने आज हियरिंग के लिए प्रीपेयर्ड नहीं थे. काफी डॉक्युमेंट्स हैं, जो तैयार करने हैं और सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में लाने हैं. इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट से एक दिन की मोहलत मांगी थी.”

विष्णु जैन

उन्होंने आगे कहा, “इस दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि आज जब हम ये बात कर रहे हैं, उसी समय ट्रायल कोर्ट भी प्रोसीड कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने अंडरटेकिंग दी कि ट्रायल कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा और हमारे वकील कल तक के लिए ट्रायल कोर्ट में बहस नहीं करेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद मामला आगे बढ़ेगा.”

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर के भीतर उस इलाके को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था, जहां एक सर्वेक्षण के दौरान एक ‘शिवलिंग’ मिलने का दावा किया गया है. साथ ही मुसलमानों को ‘नमाज’ पढ़ने की अनुमति देने का भी निर्देश दिया था.

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