हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका, कोर्ट से नहीं मिली राहत, बरकार रहा ये फैसला
Uttar Pradesh News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मंगलवार…
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Uttar Pradesh News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट सेशन ट्रायल में दायर आजम खान की अपील खारीज कर दी है. यह फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. क्योंकि इस अपील के खारिज होने से आजम खान की उम्मीद की एक किरण धुंधला गई है.
आजम खान को लगा झटका
बता दें कि 2019 के लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहज़ाद नगर रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इस मामले में उनके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट (मैजिस्ट्रेट ट्रायल) ने उन पर ढाई हजार रुपए जुर्माना लगाया और 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसकी अपील रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही थी. इसी अपील का अदालत में निर्णय सुनाते हुए खारिज कर दिया.
जानें क्या है पूरा मामला
वहीं इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि, 2019 का लोकसभा निर्वाचन का समय था. उस समय आजम खान गठबंधन प्रत्याशी थे. लोकसभा में इनके द्वारा धमोरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया गया था. तब डीएम आंजनेय कुमार सिंह चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में थे. वह चुनाव आयोग के निर्देशन में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन कर रहे थे. इसी दौरान आजम खान ने भाषण में उत्तर प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के विरुद्ध भी अभद्र टिप्पणियां की थीं. इसके चलते उनके खिलाफ हेट स्पीच के संबंध में मुकदमा कायम हुआ था.
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कोर्ट में की थी ये अपील
अधीनस्थ न्यायालय में यह मुकदमा चला. अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 11 गवाह पेश किए गए. मौखिक साक्षी और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर एसीजेएम प्रथम शोभित बंसल एमपी एमएलए न्यायालय ने उन्हें दो साल की जेल और 2,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. इस आदेश के खिलाफ आजम खान ने अपील की थी. सत्र न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक और दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर उनकी अपील को खारिज कर दिया है.
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