सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से कब बाहर आएंगे आजम खान, क्या है प्रोसेस? जानें

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दो साल से ज्यादा समय तक सीतापुर जेल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अगले दो हफ्ते में आजम खान सक्षम अदालत में नियमित जमानत की याचिका लगाएंगे. जब तक उन्होंने सक्षम अदालत से नियमित जमानत नहीं मिल जाती, उनकी अंतरिम जमानत जारी रहेगी. अब सवाल यह है कि अंतरिम जमानत के बाद आजम खान की रिहाई कब तक हो पाएगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आजम खान की रिहाई कल शाम 5.30 तक आएगा तो इससे संबंधित आदेश तो शुक्रवार को ही संभव है. यानी आजम खान शुक्रवार को रिहा हो सकते हैं.

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विशेषज्ञों की मानें तो पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की सर्टिफाइड कॉपी रामपुर कोर्ट पहुंचेगी.रामपुर कोर्ट बेल बांड निर्धारित कर दाखिल करने का आदेश देगा. बेल बांड दाखिल होते ही आजम खान की रिहाई का आदेश जारी होगा.

रिहाई के आदेश की हार्ड कॉपी विशेष वाहक के जरिए भेजी जाएगी. सीतापुर जेल में जब रिहाई परवाना पहुंचेगा तभी आजम खान जेल से रिहा हो सकेंगे. रिहाई आदेश जेल बंद होने से पहले शाम 5:30 बजे से पहले पहुंचेगा तो आजम खान उसी दिन जेल से रिहा होंगे.

सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत, ट्रायल कोर्ट तय करेगा शर्तें, अब आगे क्या?

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