रामपुर: पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वॉरंट, पर क्यों? यहां जानिए

आमिर खान

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Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को 3 वर्ष का कारावास, कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक संजय कपूर और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक अली युसूफ को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में दंडित करने वाली रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट के तेवर लगातार कड़े बने हुए हैं. आपको बता दें कि अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा द्वारा लगातार न्यायालय में हाजिर न होने को लेकर उनके नाम गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है. मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने रामपुर के पुलिस अधीक्षक से उन्हें अदालत में पेश करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में अगली तारीख अब 9 जनवरी तय की गई है.

गौरतलब है कि पूर्व सांसद जयप्रदा के विरुद्ध चुनाव आचार संहिता के दो अलग-अलग मामले 2019 में दर्ज किए गए थे. इनमें से एक रामपुर के केमरी थाने में और दूसरा स्वार थाने में दर्ज किया गया था.

आपको बता दें कि पहला मामला 18 अप्रेल 2019 को रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया मिश्र में हुई एक जनसभा में अमर्यादित टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया गया था. वहीं, दूसरा केस 19 अप्रैल 2019 को स्वार थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में एक सड़क के उद्घाटन का वीडियो वायरल होने पर फ्लाइंग स्क्वॉड मैजिस्ट्रेट नीरज कुमार ने दर्ज कराया था.

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इस विषय पर सरकारी वकील अमरनाथ तिवारी ने कहा, “देखिए जयाप्रदा का एक मामला था वह उपस्थित नहीं हुईं, इसलिए माननीय न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया. अगली तारीख 9 जनवरी तय की गई है.”

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