भारतीय संस्कृति की बात कर बहू से रेप के आरोपी ससुर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत

पंकज श्रीवास्तव

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुत्रवधु के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी व्यक्ति की सशर्त अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर की है. मामले में अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, “भारतीय संस्कृति में बहू के साथ दुष्कर्म अप्राकृतिक है.” आपको बता दें कि जस्टिस अजीत सिंह की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है.

क्या है मामला?

गौरतलब है कि सहारनपुर की एक विवाहिता ने अपने ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2018 में आईपीसी की धारा 376 समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान विवाहिता ने अपने ससुर समेत एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

आरोपी ने क्या कहा?

वहीं, आरोपी ससुर का दावा है कि उसकी छवि को धूमिल करने के लिए उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है. आपको बता दें कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत की मंजूर दे दी है.

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