सुल्तानपुर की कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का दिया आदेश, 23 साल पुराना है ये मामला
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने एक केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.
ADVERTISEMENT
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने 23 साल पुराने एक केस में आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. वहीं आप सांसद संजय सिंह के अलावा कोर्ट ने सपा प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट ने पुलिस से इन सभी को 28 अगस्त तक पेश करने को कहा.
गौरतलब हो कि इस मामले में इन सभी नेताओं को करीब डेढ़ वर्ष पहले ही तीन-तीन माह की सजा और डेढ़-डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है. जिससे बचने के लिए इन नेताओं ने हाइकोर्ट का रुख किया है और कल इस मामले में हाइकोर्ट में सुनवाई होनी है.
क्या है पूरा मामला
बता दें कि ये मामला साल 2001 का है. जहां नगर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास वर्तमान में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अनूप संडा सहित तमाम लोगों ने बिलजी पानी सहित तमाम जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन किया था. जिसमें उस समय के कोतवाली नगर के उपनिरीक्षक ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं को लगाकर इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इन सभी दोषी माना और सभी को तीन-तीन माह का कारावास और डेढ़ डेढ़ हजार जुर्माने की सजा सुना रखी है.
यह भी पढ़ें...
ADVERTISEMENT
कोर्ट ने सरेंडर करने का दिया था आदेश
जिसके खिलाफ इन लोगों ने सेशन कोर्ट का सहारा लिया लेकिन वहां भी इन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला और बीते 9 अगस्त को इन्हें लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश जारी किया गया. लेकिन सरेंडर करने के बजाय इन लोगों ने हाइकोर्ट का रुख किया है. वहीं इस मामले में कल हाइकोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर न होने पर इन सभी के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश जारी किया गया है. आज भी इस मामले में सभी को सरेंडर करना था लेकिन कोई नहीं पहुंचा. लिहाजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी का गिरफ्तारी वारंट बरकरार रखा है और गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है. बहरहाल, अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होनी है.
ADVERTISEMENT